ट्राई ने डायल-अप पर नियमों को रद्द करने के लिए जारी किया ड्राफ्ट, 17 अप्रैल तक मांगी राय
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कहा कि अब कोई डायल-अप ग्राहक नहीं है और उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सर्विस, ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber), वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए उपलब्ध कराई जा रही हैं.
ट्राई ने ड्राफ्ट पर 17 अप्रैल तक राय मांगी है. (Image- Pixabay)
ट्राई ने ड्राफ्ट पर 17 अप्रैल तक राय मांगी है. (Image- Pixabay)
TRAI: टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई (TRAI) ने डायल अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवाओं की क्वालिटी सर्विस पर नियमों को निरस्त करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कहा कि अब कोई डायल-अप ग्राहक नहीं है और उच्च गति वाली ब्रॉडबैंड सर्विस, ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber), वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए उपलब्ध कराई जा रही हैं.
क्या है Dial-up- लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सर्विस?
बता दें कि डायल-अप कनेक्शन उस समय स्थापित किया जाता है, जब दो या अधिक संचार उपकरण इंटरनेट सेवा प्रदाता (IPS) से कनेक्ट करने के लिए सार्वजनिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क (PSTN) का उपयोग करते हैं. कई सुदूर क्षेत्र इंटरनेट डायल-अप कनेक्शन पर निर्भर करते हैं क्योंकि कम आबादी वाले दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड और केबल की पहुंच नहीं हैं. ‘लीज्ड लाइन’ फिक्स्ड बैंडविड्थ के साथ एक अलग इंटरनेट कनेक्शन (Internet Connection) है. यह छोटे, मध्यम और बड़े व्यवसायों को सुरक्षित, भरोसेमंद और अत्यधिक कुशल तरीके से इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम बनाता है.
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17 अप्रैल तक दे सकते हैं राय
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रेगुटेलर ने डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवा, 2001 (2001 का 4) की सर्विस क्वालिटी पर नियमन को आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना की तारीख से निरस्त करने का फैसला किया है. ट्राई ने ड्राफ्ट पर 17 अप्रैल तक राय मांगी है.
डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सर्विस, 2001 की सेवा की गुणवत्ता पर विनियम सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सेवा मानकों की गुणवत्ता तय करने, नेटवर्क प्रदर्शन के साथ ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करने और इंटरनेट सेवा लेने वाले ग्राहकों के हितों की रक्षा के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अधिसूचित किया गया था.
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04:17 PM IST